हाई कोर्ट ने टीसीपी  से रिकार्ड किया तलब

शिमला  — धर्मशाला और इसके आसपास अवैध निर्माण के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को रिकार्ड के साथ 6 जुलाई को अदालत के समक्ष तलब किया है।  सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने डिवेलपमेंट प्लान तैयार किया था। अदालत ने इस बारे भी पूरा रिकार्ड तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 से पहले जो निर्माण किए गए हैं, उन्हें बिना अदालत की इजाजत के नियमित न किया जाए। अदालत को बताया गया कि मकलोडगंज से भागसूनाग तक बनाई जा रही सड़क से बहुत से पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने डीसी कांगड़ा को आदेश दिए हैं कि वह इसका निरीक्षण करे और उन पेड़ों को मार्क करे जो गिरने के कगार पर हैं।