अवैध कब्जे हटाने को तीन हफ्ते

शिमला — शिमला जिला के जुब्बल, कोटखाई, चैंथला, जलथा, पुंगरिश, पंदाली, कलेमु में अवैध कब्जों के मामले में प्रधान वन प्रवेक्षक ने प्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए 38 कब्जाधारियों से 221-8 बीघा अवैध कब्जे छुड़ाए गए हैं। अदालत को बताया गया कि 74 नए अवैध कब्जाधारी चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने 323-5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने ये कब्जे हटाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। पिछले आदेशों के तहत हाई कोर्ट ने इंडियन आर्मी द्वारा कुफरी में स्थापित ईको टास्क फोर्स को आदेश दिए थे कि वह तुरंत प्रभाव से इन क्षेत्रों में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे छुड़ाए। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया था कि ईको टास्क फोर्स के जवान हाई कोर्ट द्वारा पहले से गठित टीम के सदस्यों के साथ मिलकर हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अवैध कब्जे हटाएंगे।