असम विवाद पर चुनाव आयोग ने कहा- सिटीजन रजिस्टर में जिनके नाम नहीं, वे भी वोट डाल सकेंगे

नई दिल्ली – असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद चुनावों पर इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बस उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एनआरसी की लिस्ट से बाहर होने पर भी एक आम आदमी राज्य की मतदाता सूची में बना रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वह भारत का नागरिक है, वह जनवरी 2019 तक 18 साल का है और जहां से मतदान करना चाहता है, उस विधानसभा का रहवासी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग एनआरसी की अंतिम सूची का इंतजार किए बगैर जनवरी में एक सूची प्रकाशित करेगा।