दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा दस प्रतिशत टीए

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने पहली मई  2018 से श्रवण बाधित कर्मचारियों सहित मूक एवं बधिर कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत की दर से वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। 10 प्रतिशत वाहन भत्ता बशर्ते न्यूनतम 2500 रुपए  और अधिकतम 7200 रुपए  60 डेसिबल या उससे अधिक सुनने वाले श्रवण बाधित सहित मूक एवं बधिर कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन भत्ता सरकारी अस्पताल के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष की सिफारिशों पर देय होगा। यह उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो इन नियमों के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन उन्हें सरकारी खर्चे पर वाहन सुविधा प्रदान की जाती है।