कुष्ठ रोगियों को दिया जाए दिव्यांग का दर्जा

नई दिल्ली— सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि कुष्ठ रोगियों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार किया जाए, ताकि वे आरक्षण और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन और रोगियों के पुनर्वास के बारे में भी केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ को संवेदनशील बनाया जाए, जिससे कुष्ठ रोगियों को किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। कुष्ठरोगी अलग-थलग नहीं हों और सामान्य वैवाहिक जीवन गुजार सकें, इसलिए शीर्ष अदालत ने सरकार को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नियम तैयार करने का निर्देश दिया है।