सेवानिवृत्त एसडीओ को दें वरिष्ठता लाभ

मंडी— हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को वरिष्ठता देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने विभाग को तीन माह के भीतर रिव्यु डीपीसी करके यह वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता इंद्रजीत धवन की याचिका को स्वीकारते हुए विभाग को पुनर्विचार डीपीसी करके उन्हें वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता एसपी परमार के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार विभाग ने याचिकाकर्ता से जूनियर अभियंता को उनसे ऊपर वरिष्ठता दे दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता को 4-9-14 के लाभ भी नहीं दिए गए थे। उन्हें संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि नियमों के मुताबिक याचिकाकर्ता की एसीआर में उन्हें 3.6 अंक मिले हैं, जो वैरी गुड की श्रेणी में आते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता की एसीआर का 1994 की डीपीसी और 2013 की पुनर्विचार डीपीसी में सही तरीके से आकलन नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने विभाग को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को वरिष्ठता लाभ देने का फैसला सुनाया है।