चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 29 नवंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली-दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 29 नवंबर तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने आज आईएनएक्स मीडिया मामले में श्री चिदंबरम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि 29 नवंबर तक श्री चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न की जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में याचिका दायर कर श्री चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग की थी। ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह संज्ञान लेने के योग्य नहीं है। ईडी ने इस मामले में एयरसेल-मेक्सिस मामले का भी हवाला दिया।श्री चिदंबरम के वकील ने कहा कि ईडी के मामले और इस याचिका में अंतर यह है कि दूसरे मामले में श्री चिदंबरम को सीबीआई की गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है।