हत्या के प्रयास में कैद-जुर्माना

सोनीपत—हरियाणा के सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  मामला नांगल कलां गांव का है जब पैसे के लेन देन को लेकर उसी के गांव के गुरुदत्त उर्फ बॉबी ने राजू नामक युवक पर गोली चला दी थी। इस घटना में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया था। वारदात के समय दीपक भी गुरुदत्त के साथ मौजूद था। इस घटना को लेकर 29 अक्तूबर 2016 को मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने गुरुदत्त और दीपक को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दीपक को बरी कर दिया और गुरुदत्त को मामले में दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद और 55 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।