ढालूवाल में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह

पिंजौर। प्रोटेक्शन एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सब्रवाल ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पिंजौर खंड के गांव ढालूवाल में हो रहे बाल विवाह को रूकवा दिया। बाल विवाह निषेध अधिकारी को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कारगर कदम उठाए और इस बाल विवाह को पुलिस बल के साथ रुकवाया। उल्लेखनीय है कि उन्हें अमरावती चैकी में पड़ने वाले गांव ढालूवास में दो लड़कियों की शादी 12 दिसंबर को निश्चित की गई थी। जांच करने पर इनमें छोटी लड़की की आयु 17 वर्ष पाई गई। जिस पर लड़कियों के अभिभावकों ने लड़की की आयु नाबालिग होने पर तुरंत शादी रोक दी। उन्होंने माना है कि उन्हें बाल विवाह अधिनियम, 2006 की जानकारी मिल गई है और अब वे इस कानून की दृढता से पालना करेंगे।