भाटला जातिसूचक केस में एसीए ने मांगी जांच रिपोर्ट

हिसार —हरियाणा में भाटला गांव के सरपंच को सरकारी कार्रवाई में अनुसूचित जाति के लिए विवादित अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना भारी पड़ सकता है। इस बारे में गांव के अनुसूचित जाति से संबंधित अजय की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हांसी के एसपी को पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अजय ने ग्राम पंचायत भाटला से आरटीआई के माध्यम से कुछ सूचना मांगी थी जिस सूचना को पढ़ने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत के रजिस्टर में जगह-जगह अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विवादित अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बारे में शिकायतकर्ता ने हांसी के एसपी को एक शिकायत भेजी। इस पर एसपी ने हिसार के जिला अटॉर्नी से कानूनी राय मांगी थी। जिला अटॉर्नी ने इस मामले में जरूरी कानूनी राय के लिए इस शिकायत को हरियाणा सरकार के अभियोजन विभाग के निदेशक के पास भेजा था, जिन्होंने इस शिकायत को बिना कोई राय दिए वापस हांसी के एसपी के पास भेज दिया है। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट््स के प्रदेश संयोजक व अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि जिस विवादित शब्द का प्रयोग पंचायत की कार्रवाई रजिस्ट्रर में किया गया है, उस बारे में भारत सरकार ने बाकायदा 2010 व फिर 2012 में पत्र लिखकर सभी प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, जिसमें इस विवादित शब्द पर पूर्णतया रोक लगाई हुई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में एक मामले में मंजू सिंह बनाम ओंकार सिंह आहलूवालिया में भी इस विवादित शब्द को आपराधिक व अपमानजनक माना है। एडवोकेट कलसन ने बताया कि जब एक शब्द को विवादित मानते हुए भारत सरकार ने इसके प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बावजूद इस शब्द का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा रहा है, तो यह जानबूझकर किया गया अपराध है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में शिकायतकर्ता अजय की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हांसी के एसपी को पत्र लिख इस मामले में 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। यदि 15 दिन के अंदर इस बारे में रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो वह सिविल न्यायालय के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर आगामी कार्रवाई करेंगे।

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