अगस्ता मामले में मिशेल को सात दिन की ईडी हिरासत

नयी दिल्ली –  छत्तीस सौ करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को पटियाला हाउस अदालत ने सात दिन के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रिमांड पर भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिये मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने ईडी को अदालत में ही 15 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद ईडी ने हवाला मामले में उसे गिरफ्तार कर 15 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर मामले में चार दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यपित कर भारत लाया गया था। भारत लाने के बाद सीबीआई ने उसे अदालत में पेश किया था और उसे पहले पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। इसके बाद सीबीआई की हिरासत की अवधि पांच दिन तथा बाद में चार दिन और बढ़ाई गयी थी। ब्रिटिश नागरिक मिशेल ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दी थी जिस पर 19 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर उसे 28 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला मामले में मिशेल की अलग से गिरफ्तारी का अदालत से आग्रह किया था। निदेशालय ने मिशेल की अलग से गिरफ्तारी के पीछे तर्क दिया था, “हम दो अलग-अलग एजेंसी हैं। कानून के दायरे में संयुक्त जांच संभव नहीं है। हम अपनी पूछताछ करना चाहते हैं।”