जाकिया जाफरी की याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी (अब प्रधानमंत्री) को क्लिनचिट दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई चार हफ्ते तक के लिए मंगलवार को मुल्तवी कर दी।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने अहमदाबाद के गुलबर्गा सोसाइटी में दंगे के शिकार कांग्रेस पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद करेगी।उल्लेखनीय है कि गुजरात दंगा मामले में श्री मोदी और कुछ अन्य आरोपियों को एसआईटी ने क्लीनचिट दे दी थी, जिसे जाकिया जाफरी ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। उनकी याचिका पांच अक्टूबर 2017 को उच्च न्यायालय में भी खारिज हो गयी थी। उसके बाद जाकिया ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जाकिया की अपील में कहा गया है कि गुजरात दंगों को आपराधिक साजिश मानते हुए 59 लोगों को फिर से आरोपी बनाकर नये सिरे से जांच के आदेश दिये जायें।