कश्मीरियों के खिलाफ हमले पर रोक संबंधी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को

 उच्चतम न्यायालय पुलवामा आतंकवादी घटना के मद्देनजर देश के अन्य हिस्सों में कश्मीरियों पर होने वाले कथित हमलों पर अंकुश लगाने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता तारिक अदीब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि यह मामला अत्यंत गंभीर है तथा इसकी त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका को सुनवाई के लिए कल सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के अलावा आठ राज्यों – जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पक्षकार बनाया है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कश्मीरी युवक-युवतियों पर हमले किये जा रहे हैं।