स्टाफ नर्सों के लिए आर एंड पी रूल्स दो हफ्ते में 

हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष

शिमला – हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा डाक्टर और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति न किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि स्टाफ नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित कर दिए जाएंगे। यह जानकारी सचिव स्वास्थ्य ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को दी। अदालत को बताया गया कि 11 जनवरी, 13 फरवरी, 26 फरवरी और 2 मार्च को 228 डाक्टर के पदों को अनुबंध आधार पर भरा गया है। अदालत को बताया गया कि अनुबंध आधार पर भरे गए डाक्टर की सेवाएं तीन वर्ष के बाद नियमित कर दी जाएंगी।  अदालत को यह भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 208 डाक्टर के पद नियमित तौर पर भरने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है। ज्ञात रहे कि प्रदेश भर में डाक्टर और स्टाफ नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है।