हाई कोर्ट के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश, दस दिन में दें 714 पद भरने की मंजूरी
स्कूल में पर्याप्त स्टाफ न होने पर हाई कोर्ट सख्त
शिमला – हाई कोर्ट ने ननखड़ी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में पर्याप्त संख्या में स्टाफ न उपलब्ध करवाने से जुड़े मामले में हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने जारी नोटिस में पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अभी तक इस स्कूल में क्यों पर्याप्त संख्या में स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुरेश कुमार मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश हाई कोर्ट में पहले भी याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा कोर्ट ने 12 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार के इस आश्वासन पर किया था कि इस स्कूल में चार से छह हफ्तों के भीतर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दिए आश्वासन के बावजूद आज तक इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आचार संहिता बाधक नहीं होगी। मामले को जनहित से जुड़ा हुआ पाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण भी उक्त स्कूल में शिक्षकों के तबादला होने की स्थिति में स्थगन आदेश पारित नहीं करेगा।