विज्ञापन देने के लिए प्रकाशक का नाम जरूरी

पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. बलकार सिंह ने जिला में उपस्थित सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री प्रकाशित करते समय सामग्री के नीचे प्रकाशक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। उन्होंने बताया कि पिं्रटिंग प्रेस संचालक को चुनाव संबंधित छापी गई प्रत्येक सामग्री की एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी। यह प्रति रिप्रजैंटटिव ऑफ पिपल एक्ट धारा.127ए के तहत जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।