काजल पर चुनाव आयोग की कार्रवाई

खर्च में जुड़ेगा पोस्टर का खर्चा, पब्लिशर पर भी कसेगा शिकंजा

शिमला —बिना पब्लिशर की प्रिंट लाइन के पोस्टर छापने के मामले में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पवन काजल पर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई के आदेश हुए हैं। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को आदेश दिए हैं कि वह आरपी एक्ट 1950 की धारा 127 ए के तहत इस मामले में कार्रवाई करे। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को गए हैं। पवन काजल पर इसके तहत जहां पोस्टर व बैनर छापने का खर्चा उनके खाते में डलेगा ही वहीं पब्लिशर पर भी कार्रवाई होगी। पब्लिशर को लेकर पवन काजल  को पहले ही नोटिस दिया गया था, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया था। जिस भी पब्लिशर ने काजल के पोस्टर व बैनर छापे हैं, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी प्रिंट लाइन इसमें क्यों नहीं डाली। साथ ही संबंधित व्यक्ति कानून के दायरे में आ सकता है। जिलाधीश कांगड़ा को कहा गया है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। पवन काजल को लेकर एक अन्य विवाद भी खड़ा है जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो सका है। यह मामला उनके नामांकन के दौरान का है, जिसमें संख्या से अधिक लोग जिलाधीश कार्यालय में आ गए थे और वहां पर चाय-पान भी किया गया। इसमें भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना हुई है, जिसमें अधिकारी भी फंस रहे हैं। चुनाव विभाग ने उस मामले में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। अतिरिक्त चुनाव अधिकारी दलीप नेगी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को आचार संहिता की उल्लंघना के आरोपों में निर्धारित धाराओं के तहत पवन काजल और संबंधित पब्लिशर पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वह इस मामले में कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे।