नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगा प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यहां जारी अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत लिट्टे को गैरकानूनी संगठन करार दिया है तथा लिट्टे पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 14 मई, 2019 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार का मानना है कि लिट्टे एक गैरकानूनी संगठन है और सभी संभावित उपायों के तहत ऐसी अलगाववादी गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के तत्काल बाद देश में लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।