भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर पांच दिनों की रोक

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह को बुधवार को मतगणना में शामिल होने के लिए 28 मई तक गिरफ्तारी से फौरी  राहत प्रदान की। श्री सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि राज्य के वकील गत 25 अप्रैल से ही हड़ताल पर हैं। न्यायालय ने याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई को लेकर सहमति जताई। भोजनावकाश से ठीक पहले हुई दोबारा सुनवाई में न्यायालय ने बुधवार से लेकर 28 मई तक श्री सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने कहा कि उसके बाद याचिकाकर्ता को मिला संरक्षण समाप्त हो जाएगा।