मंत्री-सांसद-एमएलए-एमएलसी कोई नहीं होगा मतगणना एजेंट, चुनाव आयोग ने नियुक्ति पर लगाई रोक।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में किसी भी केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद् के सदस्य, निगम के मेयर, निगम के अध्यक्ष, जिला परिषद् या पंचायत संघ के सदस्य, चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार के मतगणना एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा देखते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया गया है। मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपूर्ण करने के लिए आयोग ने ये दिशा-निर्देश दिए हैं। मतगणना में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही वाहनों के पार्किंग की भी खेल परिसरों और पुलिस ग्राउंड में व्यवस्था की गई है।