मकलोडगंज अवैध कटान पर स्टेटस रिपोर्ट तलब

शिमला – हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्मशाला के मकलोडगंज व आसपास के क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मशाला के मकलोड़गंज में विभिन्न प्रजातियों के करीब 18 पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं। गौरतलब है कि पहले भी एक विदेशी महिला गजाला अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर मकलोड़गंज में हो रहे अवैध कटान के बारे में बताया था, जिसे कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर समय-समय पर प्रदेश सरकार को उक्त क्षेत्र में वन कटान रोकने संबंधित कड़े निर्देश पारित किए थे। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद न तो मकलोड़गंज क्षेत्र में अवैध कटान रुका है और न ही अवैध निर्माण। मामले पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।