मोदी-शाह के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

 नई दिल्ली –लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (दो मई) को होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि चुनाव आयोग इस मसले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को जल्द से जल्द यह निर्देश दे कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उस पर आयोग कार्रवाई करे। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम और अमित शाह ने वोट मांगने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षाकर्मियों का उल्लेख किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान सभी दलों को समान अवसर के मुद्दे को लेकर ‘धोखा’ दिया है। सिंघवी ने इस मामले में चुनाव आयोग की ‘चुप्पी’ को लेकर सवाल भी उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा था कि क्या मोदी और अमित शाह चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर हैं। सिंघवी ने चुनाव आयोग को ‘इलेक्शन ओमिशन’ कहते हुए आचार संहिता को ‘मोदी कोड ऑफ कंडक्ट’ कहा था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि दोनों नेता आचार संहिता का व्यापक रूप से उल्लंघन करते हुए अपने भाषणों में वोटों का ध्रुवीकरण, चुनाव प्रचार के दौरान सशस्त्र बलों का उल्लेख और चुनाव वाले दिन रैलियां कर रहे हैं। उधर, चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है।