सेफ्टी रिपोर्ट नहीं भेज रहे स्कूल

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के निर्देश नही मान रहे कई संस्थान

 कांगड़ा —हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थान स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के तहत सही रिपोर्ट निदेशालय में नहीं भेज रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा के प्रबंध संस्थानों में किए जाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही में निदेशालय को भेजी गई रिपोर्ट पूर्व में भेजी गई जानकारियों के साथ मिल नहीं रही हैं। इतना ही नहीं निदेशालय को भेजी कुछ रिपोर्ट में या तो इमेजिन किया गया है या फिर झूठी हैं। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए अब निदेशालय ने इस विषय को लेकर जून माह में सभी स्टेकहोल्डर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है।  जानकारी के अनुसार देश के सर्वाेच्च न्यायालय ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के अनुसार शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थाएं करने के आदेश जारी किए हैं। इस पॉलिसी के तहत शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की व्यवस्थाएं करने तथा इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजने के लिए सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के तहत शिक्षण संस्थानों में इन व्यवस्थाआें को लागू करवाना सुनिश्चित करने के साथ ही इसकी रिपोर्ट भी निदेशालय में भेजना अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष भी पहली तिमाही में स्कूलों द्वारा उक्त पॉलिसी के तहत सुरक्षा व्यवस्थाआें की जानकारी निदेशालय में भेजी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष पहली तिमाही में निदेशालय को कुछ उच्च शिक्षा उपनिदेशकों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का डाटा पूर्व में भेजी गए डाटा से मैच नहीं हो रहा है। इन मामलों के सामने आने के बाद अब निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों द्वारा स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के तहत किए गए कार्यों को रिव्यू करने के लिए जून माह में बैठक प्रस्तावित की है। साथ ही निदेशालय ने सभी शिक्षा उपनिदेशकों को स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के तहत रिकार्ड भी मेंटेन करने के लिए कहा है, जो कि स्कूलों से उनके पास पहुंचता है। साथ ही निदेशालय ने उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि सभी रिकार्ड को सही तरीके से जांचा जाए तथा कुछ संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे कर लें। इसके बाद ही रिपोर्ट को निदेशालय में प्रेषित करें जिससे कि सही डाटा आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा सके।