नई दिल्ली -दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। मनोज कुमार को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। अदालत ने चार जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया। पूर्वी दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में मतदान के दौरान 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के मामले में मनोज कुमार को दोषी पाया गया। कोर्ट ने माना कि विधायक के इस कदम से आम मतदाताओं को काफी परेशानी हुई थी।