ओवरलोडिंग पर सीधे गाड़ी जब्त

क्षमता से ज्यादा एक भी सवारी बिठाई तो होगी कार्रवाई

शिमला —राज्य सरकार ने ओवरलोडिंग के खिलाफ वाहनों को जब्त करने के आदेश पारित किए हैं। रोड सेफ्टी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया है कि नियमों के तहत क्षमता से अधिक एक सवारी के मौजूद होने पर भी कार्रवाई होगी। नियमों में एक सवारी भी ज्यादा बिठाने का प्रावधान नहीं है। इस कारण पुलिस महानिदेशक तथा परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसके स्थान पर एचआरटीसी को तुरंत प्रभाव से नई बसें चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए सभी आरटीओ को तत्काल रूट परमिट देने को कहा गया है। इसके अलावा एचआरटीसी के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने डिपुओं में दो से तीन बसें रिजर्व रखने को कहा है। रिजर्व में रखी गई बसों को ऑन स्पॉट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली वाहनों की जांच की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि पुलिस तथा परिवहन विभाग चालान करने की प्रक्रिया को सख्त बनाएं। ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति व लापरवाह ढंग से गाड़ी चलाना, सीट बैल्ट न लगाना तथा गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक स्सिटम बजाने से संबंधित उल्लंघनों को रोकने पर बल देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अभियान में ओवरलोडिंग रोकने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को किसी स्थान पर फंसे हुए लोगों को परिवहन का अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा आमजन को किसी भी प्रकार की मुश्किल पेश नहीं आनी देनी चाहिए। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को निर्देश दिए कि वर्तमान में अक्त्रियाशील पड़ी सभी 99 जेएनएनयूआरएम बसों को शीघ्र क्रियाशील किया जाए तथा इस संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट दी जाए। साथ ही लोगों को प्रभावी लोक परिवहन प्रदान करने के लिए नए बस, टैक्सी, मैक्सी रूटों को चिन्हित करने तथा ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स को भी सुधारने पर बल दिया।