ओवरलोडिंग पर 24 गाडि़यों के चालान

चंबा—हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला के बंजार हादसे के बाद प्रदेश पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली बसों पर शिकंजा कसते हुए बस चालकों को हिदायत देने के साथ ही चालान भी काटे ।       उधर, जिला चंबा पुलिस द्वारा यातायात अधिनियम के तहत एक विशेष अभियान चलाया गया है। जिला चंबा पुलिस अधीक्षक मोनिका ने बताया कि पिछले पांच दिनों से परिवहन गाडि़यों व अन्य गाडि़यों में ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें चंबा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करके परिवहन गाडि़यों में ओवरलोडिंग के 24 चालान किए गए व उनके ड्राइवर लाइसेंस व रूट परमिट को रद्द करने की सिफारिश सक्षम अधिकारी को भेजी गई है।  दूसरी और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी पहले ही कह चुके है कि एक भी व्यक्ति ओवरलोड पाया गया, तो चालान काटा जाएगा । पुलिस अधीक्षक चंबा मोनिका ने बताया कि चंबा पुलिस द्वारा यातायात का उल्लंघन करने के लिए समय-समय पर ऐसे अभियान आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि यदि वे सावधानी बरतेंगे तो वे खुद तथा अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं । उन्होंने जनसाधारण को सूचित किया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई ओवरलोडिंग करते हुए कोई भी परिवहन वाहन या कोई अन्य वाहन पाया जाता है, तो पुलिस सहायता कक्ष के फोन नंबर 01899-225899 पर सूचित करें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ओंकार सिंह ने निजी बस संचालकों को मनमानी न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अवकाश के दिन भी निजी संचालक अपनी बसें रूट के अनुसार चलाएं। यदि अवकाश अथवा रविवार के दिन बसों की आवश्यक मरम्मत करवानी हो तो समयसारिणी के अनुसार कार्य करवाकर रूट के समय पर बस अवश्य भेजें, ताकि लोग परेशान न हों। यदि किसी कारण वश बस की मरम्मत में समय लगने वाला और बस अपने रूट पर जाने में असमर्थ हो तो इसकी अनुमति विभाग से अवश्य लें। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ रूटों पर अवकाश अथवा रविवार को निजी बसें नहीं चलाई जाती हैं। संचालक के निर्धारित रूट पर बसें न चलाने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।