जरदारी ने तीन मामलों में जमानत की याचिका वापस ली

 

इस्लामाबाद – पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में तीन मामलों में दायर अंतरिम जमानत के आवेदन को वापस ले लिया है। पूर्व राष्ट्रपति ने न्यायालय को बुधवार इस फैसले की जानकारी। उन्होंने पार्क लेन कंपनी , बुलेटप्रूफ कार और तोशाखाना मामलों में अपनी याचिकाएं वापस ली हैं। उनकी यह याचिकाएं न्यायाधीश आमिर फारुक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी की खंडपीठ के समक्ष थी। खंडपीठ की अनुमति मिलने पर श्री जरदारी ने न्यायालय को आवेदन वापस लेने के बारे में अवगत कराया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने खंडपीठ के समक्ष कहा कि उनके साथ सक्षम वकीलों की एक टीम है और उनकी क्षमता में पूरा विश्वास है किंतु जमानत याचिका करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय जबावदेही ब्यूरो(नैब) उन्हें मामलों में फंसायेगी। उन्होंने न्यायालय में कहा कि पहले भी वह राजनीति प्रेरित मामलों में जेल गए और आठ साल बाद बरी हो गए। उन्होंने अपने खिलाफ दायर मामलों के तर्कसंगत होने पर सवाल उठाया और कहा कि उनको प्रताड़ित करने का कारण सर्वविदित है।