दिव्यांग कर्मी की नौकरी 60 साल करने के आदेश

मंडी – हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने शारीरिक रूप से अक्षम कर्मी की सेवा अवधि 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत सुरेंद्र कुमार वशिष्ट की याचिका को स्वीकारते हुए विभाग को यह आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के माध्यम से विभाग के 23 जुलाई, 2018 को जारी आदेशों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 58 साल से 60 वर्ष करने सहित सभी सेवा संबंधी लाभ जारी करने के लिए याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों से यह सपष्ट है कि याचिकाकर्ता को 10 जनवरी, 2018 के फैसले के आधार पर लाभ नहीं दिए गए हैं। हालांकि सरकार यह लाभ पहले दृष्टिहीनों को ही देती थी, लेकिन बाद में यह लाभ सुनने में अक्षम लोगों को भी दिया जाना तय किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में विभागीय आदेशों को निरस्त करने और संबंधित विभाग को कर्मी की सेवा अवधि 60 वर्ष तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।