पथ कर की दरों में होगा बदलाव

अधिसूचना जारी; जल्द तय होंगी नई दरें, लोगों से दस दिन में मांगे सुझाव और आपत्तियां

शिमला – हिमाचल में पथ कर की दरों में बदलाव किया जाएगा। इसमें बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद नई दरें तय करके इससे अधिक आमदनी कमाने की मंशा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार को कानून में संशोधन करना होगा। संशोधन के लिए ही अधिसूचना जारी की गई है, ताकि लोगों को इस पर कोई आपत्ति या आक्षेप हों, तो वे बता दें। अगले दस दिन में संबंधित लोगों से इस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। आबकारी महकमे को ये सुझाव भेजने होंगे। हिमाचल में सरकार के आर्थिक साधन सीमित हैं, लिहाजा इनका हवाला देते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग पथ कर की नई दरें लागू करने की तैयारी में है। इससे सरकार की आमदनी में इजाफा होगा। सरकार ने आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरह के दूसरे प्रयास भी किए हैं, जिसके साथ अब पथ कर कानून में संशोधन करने की तैयारी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में भारी वाहनों के साथ-साथ हल्के वाहनों को भी पहले से अधिक पथ कर का भुगतान करना होगा, लेकिन प्रदेश में पंजीकृत छोटे वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। वर्तमान में 120 क्विंटल से अधिक की लदान क्षमता के ट्रकों को 420 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पथ कर का भुगतान करना होता है। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार तिमाही आधार पर पथ कर का भुगतान करने पर रोजाना की दर का तीस गुणा तथा सालाना भुगतान करने पर चार गुणा भुगतान करना होगा। 90 से 120 क्विंटल भार क्षमता के वाहनों को 230 रुपए रोजाना के अलावा तिमाही व सालाना भुगतान करने पर इससे अधिक क्षमता के वाहनों के अनुपात में भुगतान करना होगा। इसी तरह 20 क्विंटल लदान क्षमता के वाहनों को 90 रुपए रोजाना पथ कर का भुगतान करना होगा।

कुछ ऐसे रहेंगे रेट

प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के 12 सीटों से अधिक क्षमता के यात्री वाहनों को रोजाना 120 रुपए तथा तिमाही भुगतान पर रोजाना की दर का तीस गुणा तथा सालाना भुगतान पर चार गुणा देना होगा। छह से 12 सीटों की क्षमता वाले वाहनों की दर रोजाना 70 रुपए होगी। अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई आपत्ति व सुझाव नहीं मिलते हैं, तो प्रदेश सरकार जल्द ही नई दरें घोषित कर देगी और इन्हें पहली अप्रैल से लागू माना जाएगा।