प्लेन हाईजैक का झूठा मैसेज फैलाने वाले बिरजू को उम्रकैद

अहमदाबाद – विमान हाईजैक की झूठी अफवाह फैलाना एक शख्स को भारी पड़ गया। पेशे से जूलर बिरजू किशोर सल्ला नाम के एक व्यक्ति को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने एंटी-हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिरजू ने 30 अक्तूबर, 2017 को जेट एयरवेज की एक फ्लाइट के टायलट में मैसेज प्लेन में हाईजैकर्स मौजूद हैं’ लिखा था। इसके बाद फ्लाइट की इमर्जेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज एम के दवे ने सल्ला को सजा सुनाई। बता दें घटना के समय प्लेन में 116 यात्री और सात क्रू मेंबर सवार थे। एनआईए की वकील गीता गोदांबे ने सल्ला के लिए उम्रकैद की मांग की थी। एनआईए ने 22 जनवरी, 2018 को एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत 38 वर्षीय सल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बता दें कि एविएशन मंत्रालय ने नवंबर, 2017 मामले की जांच एनआईए को सौंप दिया था।

अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था मैसेज

जांच के दौरान यह बात सामने आई की सल्ला ने अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा मैसेज लिखा था और उसने टायलट में पत्र छोड़ था। एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया था कि सल्ला निजी एयरलाइंस को बदनाम करना चाहता था और इसके आपरेशन को रोकना चाहता था, ताकि वह अपनी महिला मित्र को सबक सिखा सके। सल्ला ने पूछताछ में बताया था कि उसने पहले अपने लैपटॉप पर मैटर तैयार किया और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया था।