मोरनी गैंगरेप मामले में पुलिस प्रमुख ने मांगी माफी

पंचकूला। मोरनी के बहुचर्चित गैंग रेप मामले में पुलिस की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस प्रमुख को मामले में माफी मांग कर नई एसआईटी गठित करनी पड़ी है। बहुचर्चित मोरनी गैंगरेप मामले में व्हाट्स ऐप पर शिनाख्त करवा आरोपी बनाए गए युवक की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिना कोर्ट की अनुमति के मामले में शिनाख्त पर हाई कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है।  इससे पहले हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी को तलब कर पूछा था कि बिना कोर्ट के आदेश शिनाख्त कैसे हुई और कौन से कानूनी प्रावधान के तहत व्हाट्स ऐप पर शिनाख्त करवाई गई। यमुनानगर निवासी अजय ने एडवोकेट सुखविंदर सिंह नारा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए जमानत दिए जाने की अपील की थी। नारा ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का नाम न तो एफआईआर में था और न ही उसकी शिनाख्त हुई, बावजूद इसके उसे आरोपी बना दिया गया। जांच कर रही एसआईटी केवल होटल मालिक के कॉल रिकार्ड के आधार पर ही केस की जांच आगे बढ़ा रही है।