पंप आपरेटर को रेगुलर करे विभाग

सरकाघाट  – प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपने अहम फैसले में पंप आपरेटर का कार्य करने वाले कर्मचारी को बतौर पंप आपरेटर ही रेगुलर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि बालम राम पुत्र गुलाबा राम गांव ब्रैहल डाकखाना कमलाह तहसील संधोल वर्ष 1985 में आईपीएच विभाग में बतौर दिहाड़ीदार बेलदार नियुक्त किया गया था। उसने उसी पद पर वर्ष 1989 तक कार्य किया। वर्ष 1989 में उसे दिहाड़ीदार पंप आपरेटर नियुक्त किया गया और अगस्त, 1998 तक उसने पंप आपरेटर के मस्टररोल पर कार्य किया, परंतु विभाग ने वर्ष 1998 में उसे पूर्व तिथि से अर्थात पहली जनवरी, 1997 से बतौर बेलदार पक्का कर दिया। बालम राम ने अपने वकील सुरेश कुमार शर्मा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, जिस पर ट्रिब्यूनल की डीके शर्मा की खंडपीठ ने विभाग को आदेश दिया कि वह उक्त कर्मचारी से उसके 10 वर्ष की बतौर दिहाड़ीदार पंप आपरेटर की सेवा अवधि पूरी होने के समय से पंप आपरेटर के पद पर ही पक्का करें और वित्तीय लाभ भी प्रदान करें।