मैहला में ग्रामीणों ने जाना कानून

विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बांटी जानकारी

मैहला—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से रविवार को विकास खंड मुख्यालय मैहला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडयाल ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है। पक्षों के बीच आपसी बातचीत और विचार को माध्यम बनता है। उन्होंने बताया कि इससे विवाद का अविलंब शीघ्र समाधान होता है। साथ ही समय की बचत भी होती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है। शिविर में मौजूद अधिवक्ता गौरव शर्मा ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया। अधिवक्ता संजय ठाकुर ने महिलाओं तथा बच्चों के भरण पोषण व घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। एसईबीपीओ हरिकृष्ण ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर मैहला पंचायत की प्रधान नारो देवी व उपप्रधान मनोज जसरोटिया सहित काफी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे।