राहुल ने पटना की अदालत में किया आत्मसमर्पण, जमानत पर छूटे

पटना –  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां आरोप का सारांश सुनाने के बाद उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया। सांसदों एवं विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही श्री गांधी की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। याचिका पर बहस पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शशि अनुग्रह नारायण ने की। मामले के शिकायतकर्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार झा अदालत से निवेदन किया कि श्री गांधी न्यायालय में सशरीर उपस्थित हैं इसलिए आज ही उन्हें आरोप का सारांश सुना दिया जाये और आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये। अदालत ने शिकायतकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की और खुली अदालत में श्री गांधी को उनपर लगाये गये मानहानि के आरोपों का सारांश अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया।  श्री गांधी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इनकार किया। इसके बाद अदालत ने श्री गांधी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया। आरोप तय होने और जमानत आदेश पारित करने के बाद विशेष न्यायालय ने मामले में 08 अगस्त 2019 की अगली तिथि निश्चित करते हुये शिकायतकर्ता को अपना आरोप साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश करने को कहा है।