शिक्षक को पत्नी को 15 हजार प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश

हिसार। हरियाणा में फतेहाबाद की अदालत ने घरेलु हिंसा के एक मामले में सुनवाई करते हुए आज एक शिक्षक को पत्नी को प्रति माह पंद्रह हजार रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत ने इसके अलावा घर में रहने की जगह न देने पर चार हजार रुपए किराया व मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपए की रकम देने का भी आदेश दिया है। फतेहाबाद के रतिया की कालोनी शक्ति नगर निवासी सीमा रानी ने 13 अक्तूबर 2016 को अदालत में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि उनका पति प्रेम सिंह, जो सरकारी स्कूल में जेबीटी टीचर के रूप में कार्यरत है, उनसे मारपीट करता था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है और वह अपना व अपनी बेटी (पहले पति से है, जिनका निधन होने के बाद उन्होंने प्रेम सिंह से शादी की थी) का पालन पोषण नहीं कर सकती, जबकि उनके पति का वेतन 56 हजार 805 रुपए है। पत्नी ने पति पर उस पर व उसकी बेटी रोज मारपीट करने के आरोप लगाए थे। पीडि़ता ने कहा था कि उसका पति उसे रोज पीटता है।