शिशु लिंग जांच की शिकायत अब व्हाट्सऐप ग्रुप पर

शिमला  – पीएनडीटी एक्ट का पालन कौन सा अल्ट्रासाउंड केंद्र नहीं कर रहा है या फिर शिशु लिंग की जांच एक्ट के खिलाफ की जा रही है, इसकी शिकायत अब व्हाट्सऐप ग्रुप में की जा सकेगी। प्रदेश सरकार इस ओर एक अहम गु्रप बना रही है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन र्प्रतिशोध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंंने कहा कि जिन अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों ने एक्ट का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि सभी गैर सरकारी सदस्यों की इस महत्त्वपूर्ण अधिनियम एवं नियम में आगे आकर भागीदारी के लिए जल्द ही एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें प्रदेश की समाजसेवी संस्थाएं शामिल की जाएंगी, जिनके माध्यम से लोग शिकायत कर सकेंगे। इस तरह की बैठकों का आयोजन अधिनियम के प्रावधान अनुसार तय समयावधि  पर किया जाए। जानकारी के मुताबिक इस बोर्ड में 22 सरकारी व 17 गैर सरकारी सदस्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जिसके सदस्य सचिव डा. नरेश कुमार लट्ठ, निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, प्रदेश हैं। इस बैठक में कुल 37 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मुख्यतः विधायक, रीता धीमान व कमलेश कुमारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आयुर्वेद) संजय गुप्ता, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव संदीप नेगी, स्वास्थ्य व अन्य विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी, विभिन्न जिलों के गैर सरकारी सदस्य व जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल थे।

जिलावार लिंगानुपात पर जानकारी

बैठक के दौरान राज्य कार्यक्रम अधिकारी, डा. महेश जसवाल ने इस अधिनियम एवं नियम तथा जिलावार लिंगानुपात के बारे में सभी सदस्यों को  जानकारी दी। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सुरेश शर्मा ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम व उसके संचालन बारे बैठक में सभी को अवगत करवाया।