अंबाला में स्वरोजगार ऋण लेने के लिए करें आवेदन

अंबाला – उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वाबलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है, जिसमें जिला अंबाला के लिए 50 केसों का लक्ष्य रखा गया है।  स्कीम के अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक तथा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उनको तीन लाख रुपए तक के लोन पर 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50 हजार रुपए प्रदान किया जाएगा, जिसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ  से देना होगा तथा शेष राशि बैंको के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे बुटीक, टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा तथा अन्य किसी भी कार्य जिसकों महिलाएं करने में सक्षम हों, उन सभी कार्यों के लिए ऋण प्रदान करवाया जाएगा।  इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया कि इच्छुक महिलाएं जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय 183, कंच घर, शास्त्री नगर, अंबाला शहर में 28 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं।