आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य करार

नई दिल्ली –दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल नेआम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को शुक्रवार को अयोग्य घोषित कर दिया। करावल नगर से विधायक कपिल के खिलाफ आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। उधर, कपिल ने इस फैसले पर कहा कि उन्हें पीएम मोदी का सपॉर्ट करने पर हटाया गया, और उनके लिए वह हजार बार विधायक की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूचि के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। मिश्रा का निष्कासन 27 जनवरी, 2019 से प्रभावी रहेगा। अब करावल नगर की सीट रिक्त मानी जाएगी। जल संसाधन मंत्री के पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अगले ही दिन आप ने उन्हें निलंबित कर दिया था।