उन्नाव केस पर सुप्रीम कोर्ट: पीड़िता का लखनऊ में ही चलेगा इलाज, चाचा फौरन तिहाड़ शिफ्ट होंगे

नई दिल्ली  –  उन्नाव केस में लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता का लखनऊ के अस्पताल में ही इलाज जारी रखने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के ट्रांसफर पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अभी लखनऊ में इलाज होने दें और अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता की तरफ से रजिस्ट्री आकर ट्रांसफर के लिए कहा जा सकता है। इससे साफ हो गया है कि पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली नहीं लाया जाएगा। आपको बता दें कि SC की तरफ से ही रेप पीड़िता को दिल्ली AIIMS एयरलिफ्ट करने की बात कही गई थी। 

परिवार चाहता था लखनऊ में इलाज 
दरअसल, पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती हैं। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहतीं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सुरक्षा के मुद्देनजर पीड़िता के चाचा को रायबरेली से दिल्ली के तिहाड़ जेल में फौरन शिफ्ट किया जाए। 

मीडिया को निर्देश, पीड़िता की पहचान जाहिर न हो 
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडया से पीड़िता की पहचान छुपाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्नाव केस की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया इस बात का ध्यान रखे कि पीड़िता की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर न हो। अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।