कोर्ट ने दिए नोटिस भेजने के आदेश, नियुक्ति भी रद्द

शिमला  – प्रदेश हाई कोर्ट ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला नहारण तहसील करसोग में विद्या उपासक की भर्ती में धांधली देखते हुए तत्कालीन चयन समिति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने चयनित विद्या उपासक की नियुक्ति भी रद्द करने के आदेश पारित किए। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने चयन समिति के चेयरमैन गोपाल चंद तत्कालीन एसडीएम जो वर्तमान में डीसी किन्नौर हैं सहित भुवनेश्वरी गुप्ता तत्कालीन बीईईओ, कीरत राम तत्कालीन एसडीएम ऑफिशिएटिंग सीएचटी जीपीएस पलोह, गंगा राम तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान तेबण व तुलसी राम तत्कालीन उपप्रधान ग्राम पंचायत तेबन को उक्त भर्ती में रिजल्ट शीट से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने मामले का रिकार्ड देखने पर पाया कि रिजल्ट शीट में प्रार्थी व चयनित अभ्यर्थी के अंकों में कटिंग व टेंपरिंग पाई और कहा कि यह केवल गलती सुधार का मामला नहीं है। दस्तावेज की छेड़छाड़ से यह प्रतीत होता है कि चयन समिति ने चयन में गड़बड़ी की और प्रतिवादी को गलत ढंग से नियुक्त कर दिया।