नलिनी की पैरोल अवधि तीन सप्ताह बढ़ी

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात लोगों में शामिल एस नलिनी (52) की पैरोल अवधि को तीन सप्ताह और बढ़ाने का गुरुवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद नलिनी की पैरोल की अवधि को तीन सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए अदालत से उसका पैरोल की अवधि एक माह और बढ़ाने की गुहार लगाई थी। दरअसल जब इस संबंध में वेल्लोर जेल प्रशासन ने नलिनी के अनुरोध को ठुकरा दिया था तो उसे अदालत की शरण में जाना पड़ा। जेल प्रशासन ने एक माह की पैरोल अवधि बढ़ाने के उसके अनुरोध को साफ ठुकरा दिया था। उसने अपनी दलील में कहा कि उसकी पूरी कोशिश के बावजूद उसकी बेटी की शादी के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। उसने कहा कि शादी की व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसे एक और महीने की जरूरत है।यह बताते हुए कि उनकी बेटी अपने होने वाले पति मुरुगन, जो श्रीहरन के भाई हैं, के साथ लंदन में रह रही है नलिनी ने कहा कि उनके अगले महीने के पहले सप्ताह में भारत आने की संभावना है। उसने अपने पैरोल की अवधि एक माह और बढ़ाने की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे शादी की व्यवस्था करने के लिए और समय चाहिए।