सज्जन कुमार की याचिका पर अगले वर्ष ग्रीष्मावकाश में सुनवाई

 उच्चतम न्यायालय 1984 के सिख-विरोधी दंगे से जुड़े एक मामने में जेल की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर अगले वर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान विचार करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली छावनी इलाके के राजनगर इलाके में पांच सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी, जिसके परिणामस्वरूप वह जेल की सजा भुगत रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने अपनी सजा निलंबित करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सज्जन कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि यह असाधारण मामला नहीं है और कोई भी आदेश जारी करने से पहले इस पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। अब इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान होगी।