सैनिक के परिवार को मिलेंगे 49.24 लाख

कोटरूपी हादसे के संबंध में अदालत ने एचआरटीसी को मुआवजा देने के दिए आदेश

मंडी – कोटरूपी हादसे का शिकार बने एक परिवार के पक्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम को बड़ा मुआवजा देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। इस हादसे में काल का ग्रास बने एक सैनिक के परिवार को अब 49 लाख 24 हजाजर 172 रुपए का मुआवजा ब्याज सहित मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दायर इस मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम को यह मुआवजा राशि घटना के शिकार बने सैनिक अनिल कुमार की पत्नी माता और बेटे के पक्ष में अदा करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में अब मोटर वाहन एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल-3 अपर्णा शर्मा के न्यायालय ने बलद्वाड़ा तहसील के नवाणी त्रिफ ालघाट निवासी कल्पना देवी, सावित्री देवी और अर्नव ठाकुर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए परिवहन निगम को यह मुआवजा राशि सात प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि दो वर्ष पहले 12 अगस्त की रात को कोटरूपी पहाड़ गिरने से एचआरटीसी की दो बसें मलबे में दब गई थी। इसमें अनिल कुमार सहित 42 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव असलम बेग ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस दुर्घटना में शिकार हुए पीडि़तों के परिजनों को हर्जाना देकर तुरंत राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश उच्च न्यायलय में एक सितंबर 2017 को प्रिलिटिगेशन मिडिएशन लोक अदालत का आयोजन किया था, लेकिन लोक अदालत में मुआवजा निर्धारित नहीं हो सका था। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ता समीर कश्यप को मध्यस्थ तैनात करके पीडि़त परिवारों के हर्जाने संबंधी मामलों के निराकरण करने की कोशिश की थी। मध्यस्थता के लिए 7, 12 और 23 अक्तूबर को दोनों पक्षों के बीच संयुक्त सुनवाई की गई। इन प्रयासों से भी वांछित परिणाम हासिल न हो सके। इसके चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ता गीतांजलि शर्मा को पीडि़त परिवार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर करने व उन्हें कानूनी सहायता मुहैया करने के लिए बतौर अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने याचिका को स्वीकारते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम को उक्त हर्जाना राशि ब्याज सहित पीडि़त परिवार के सभी सदस्यों के पक्ष में 45 दिनों के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया है।