कानून विभाग ने वापस भेजा नया ट्रैफिक एक्ट

शिमला – केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई अधिसूचना को कानून विभाग ने वापस लौटा दिया है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज में कुछ खामियां हैं, जिनको संशोधित करने के लिए कानून विभाग ने कहा है। ऐसे में हिमाचल में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने में देरी होगी। परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि अगले महीने तक यहां पर नया एक्ट लागू हो जाएगा, परंतु अभी इसकी काफी औपचारिकताएं पूरी होने को हैं। इस पर कानून विभाग की राय ली जानी जरूरी है और उसमें देखा जाएगा कि हिमाचल में इस एक्ट को उसी रूप में लागू किया जा सकता है या फिर इसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। वैसे बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट से प्रदेश के वाहन चालकों में भी दहशत का माहौल है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू करना या नहीं करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। हिमाचल में सीट बेल्ट को लेकर विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दुर्घटनाओं के समय सीट बेल्ट ज्यादा घातक साबित हो सकती है। चूंकि पहाड़़ी प्रदेश में अधिकांश दुर्घटनाएं वाहनों के खाई में गिरने की होती हैं, इस दौरान वाहन चालक या फिर दूसरे दरवाजे या खिड़़की से कूद जाते हैं या फिर गिरकर बच भी जाते हैं, मगर सीट बेल्ट लगी होने के साथ व्यक्ति किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। लिहाजा वाहन चालक इसे लेकर परेशान हैं और इसका विरोध भी करने लगे हैं। परिवहन मंत्री के सामने भी यह बात उठ चुकी हैं, जिन्होंने इस पर समीक्षा करने की बात कही है। बहरहाल कानून विभाग ने परिवहन विभाग की अधिसूचना को वापस लौटाते हुए कहा है कि वह इसे संशोधित स्वरूप में भेजे, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान क्लीयर नहीं हो रहे हैं। इसके साथ उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। कानून विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट को जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग के सुझाव भी शामिल होंगे। कैबिनेट देखेगी कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को यहां पर किस तरह से लागू किया जाना है। वैसे नए एक्ट के कड़े प्रावधानों ने वाहन चालकों को चिंता में डाल दिया है, जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सही भी हैं। देखना यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।