गुलाम नबी आजाद-तारिगामी  को कश्मीर जाने की अनुमति

नई दिल्ली— उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थितियों से संबंधित  विभिन्न याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और एम्स में इलाज करा रहे माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृहराज्य जाने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामुला जाने की अनुमति दी। तारिगामी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एम्स के डाक्टर उन्हें अनुमति दे देते हैं तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है।