जूनियर कैमरामैन भर्ती पर रोक

आईटीआईधारकों ने सरकार के नए आर एंड पी रूल्ज के तहत भर्ती प्रक्रिया को दी थी चुनौती

सुंदरनगर – हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग में जूनियर कैमरामैन की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीडब्ल्यूपी नंबर 2541 ऑफ  2019 के तहत अधिवक्ता अमनदीप चंदेल, अशोक शर्मा एजी, जेके वर्मा एडिशनल एजी और आदर्श शर्मा एडिशनल एजी, अधिवक्ता संजीव कुमार की ओर से याचिकाकर्ता आठ जूनियर कैमरामैन आईटीआईधारकों ने सरकार की नए आर एंड पी रूल्ज के तहत भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक डिवीजनल बेंच धर्म चंद चौधरी एसीजे व ज्योत्सना रेवाल दुआ खंडपीठ की ओर से जारी आदेशों के तहत लगाई गई है, जिसकी सुनवाई अब 21 अक्तूबर को होगी। गौर रहे कि हिमाचल सरकार ने लोक संपर्क विभाग में जूनियर कैमरामैन के नौ पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन कर्मचारी आयोग हमीरपुर के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, लेकिन उसमें आईटीआई सर्टिफिकेटधारक जूनियर कैमरामैन के आवेदन को रद्द कर दिया था और इसके लिए डिप्लोमाधारक आवेदकों के आवेदन पत्र को स्वीकार कर दिया था। ऐसी सूरत में आईटीआई से जूनियर कैमरामैन में सर्टिफिकेटधारक कोर्ट की शरण में चले गए और मूल्यांकन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाते हुए पूर्व की भांति आईटीआई सर्टिफिकेटधारक जूनियर कैमरामैन को इस पद के लिए मान्यता देने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई। इस पर हाई कोर्ट ने आगामी आदेशों तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता में तुलसीराम, मनोज कुमार, जगदीश चंद्र, मनोज कुमार, महेश कुमार, लोकेश कुमार, नरेश कुमार व अभिनव कुमार सहित अन्य तमाम आवेदकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने का आभार व्यक्त किया है और आशा व्यक्त की है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व की भांति आईटीआई सर्टिफिकेट धारक योग्यता के आधार पर की जाए। न कि डिप्लोमाधारक से की जाए। हिमाचल प्रदेश में कैमरामैन के लिए डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्थान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में वर्तमान में नहीं है। आज तक कैमरामैन के लिए विभिन्न विभागों में जो भर्तियां हुई हैं, आईटीआई सर्टिफिकेटधारक से ही हुई हैं। इस बात को भी स्वयं विभाग ने स्वीकारा है, लेकिन इस बार की भर्ती प्रक्रिया में विभाग की हल्की सी चूक  बेरोजगारों पर भारी पड़ी है, जिसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने भी आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।