ट्रांजेक्शन फेल, तो बैंक रोजाना भरेंगे 100 रुपए जुर्माना

मुंबई  – अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो हर दिन आपको 100 रुपए मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बैंक और डिजिटल वॉलेट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। नया नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ई-वॉलेट्स, कार्ड टु कार्ड पेमेंट, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ज्यादातर पर लागू होगा। आरबीआई ने सभी आपरेटरों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स को सर्कुलर जारी कर यह बात कही।  आरबीआई ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ विमर्श के बाद असफल ट्रांजेक्शंस का पैसा खाते में पहुंचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गई है। इस कदम से ग्राहकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही असफल लेन-देन के प्रॉसेस में यूनिफॉर्मिटी आएगी। डिजिटल लेन-देन के अलावा आरबीआई  ने नॉन-डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए भी टाइमलाइन तय की है। एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल ट्रांजेक्शन्स के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है। इसके बाद हर रोज 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। प्वाइंट ऑफ सेल (कार्ड स्वाइप मशीन) और ऑनलाइन पेमेंट्स के मामले में भी यह अवधि पांच दिन की होगी। सर्कुलर के मुताबिक जहां वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।