आईडी प्रूफ जरूर साथ लाएं

शिमला – प्रदेश के चुनाव विभाग ने कहा है कि सभी मतदाता, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, विधानसभा उपचुनाव में 21 अक्तूबर को मतदान केंद्रों पर अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चुनाव विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यदि मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो ऐसों को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना का जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे। मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची को वोट करने के लिए पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।