सिर्फ पीएम की हिफाजत करेगी एसपीजी ,पीएम ना रहने पर 5 साल तक ही सुरक्षाकवच

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर को लोकसभा में SPG संशोधन बिल पेश किया. अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं, शुरुआत में SPG एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी. बाद में एक कानून बना, जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा. शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को पांच साल तक ये सुविधा मिलेगी.

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एसपीजी  नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई है. इस मसले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया था. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अभी तक एसपीजी  सुरक्षा मिलती थी लेकिन अब इनकी सुरक्षा CRPF के हाथ में चली गई है.

एसपीजी कानून में क्या हुआ संशोधन?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1991-94 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद भी कई बार संशोधन हुआ. गृह मंत्री बोले कि संशोधन होने के बाद जो एक्ट बनेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा. जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं, उन्हें ये मिलेगा. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पांच साल की अवधि के लिए SPG प्रोटेक्शन मिलेगा.