गृ‌हिणी सुविधा योजना में बदलाव

घरेलू गैस कनेक्शन के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन

शिमला  –हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 24 मई, 2018 को हिमाचल गृिहणी सुविधा योजना के संबंध में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब उन सभी हिमाचली परिवारों को जो दो अक्तूबर, 2019 या इससे पूर्व अस्तित्व में आए हैं और जिन्होंने अपने से या राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजना के अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं किया है, वे सभी परिवार हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार हिमालयन ने दी।  उन्होंने उन सभी हिमाचली परिवारों से आग्रह किया है कि जिन्होंने योजना के अंतर्गत फार्म नहीं भरा है, वह ग्रामीण क्षेत्र में अपने पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद व नगर पंचायत के माध्यम से फार्म जमा करवाना सुनिश्चित करें।  आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर नकल की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार के मुखिया के बैंक खाते की छायाप्रति तथा आवेदनकर्ता के दो फोटोग्राफ संग्ीलन करें।  आवेदन 30 नवंबर तक खंड निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2657022 व संबंधित ब्लॉक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।